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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना: बिहार सरकार की एक नई कल्याणकारी योजनाबिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है और इसमें आवेदन कैसे करें।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार 2024 [Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana Bihar]
योजना का नाम | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana |
राज्य | बिहार |
किसने शूरू | मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
कब शुरू हुई | 2023 |
अनुदान राशि | 5 लाख रूपये |
राज्य में कुल कितनी नई बसें चलाई जाएगी | राज्य में 3600 नई बसें चलाई जाएगी |
प्रत्यक जिले से कुल कितने लाभार्थियों का चयन किया जाएगा | प्रत्यक जिले से 7 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा |
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर अन्य 496 प्रखंडों के लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर प्रखंड से 7 लोगों का चयन किया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग वे बस खरीदने के लिए कर सकेंगे। लाभार्थी बस खरीदने के बाद सरकार उनके बैंक खाते में पैसा जमा करेगी।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य है कि राज्य के सभी प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ना और यातायात की सुविधा को सुधारना। इसके माध्यम से आम नागरिकों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थी को बस खरीदने के लिए सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी। अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के माध्यम से कई नागरिकों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana की विशेषताएँ (Key Points & Benefits)
• MukhyamantriPrakhandParivahan Yojana के अंतर्गत, 7 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
• मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों के हिसाब से चयन किया जाएगा।
• आवेदनकर्ता के समान मैट्रिक अंक होने पर, अधिक आयु और अधिक अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
• चयन होने के बाद, आवेदनकर्ता को बस खरीदनी होगी।
• बस खरीदने के बाद, लाभार्थी के खाते में सरकार द्वारा 5 लाख की अनुदान राशि जमा कर दी जाएगी।
• चयन के लिए 2 अनुसूचित जाति से, 1 सामान्य जाति से, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से, 1 पिछड़ा वर्ग से चयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
• इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• आवेदक के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
• आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जैसे की बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड, पान कार्ड आदि।
• इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सामान्य वर्ग के नागरिक पात्र होंगे।
• योजना में कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता है।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के लिए दस्तावेज़ (Documents)
• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• जाती प्रमाण पत्र
• ईमेल आईडी
• खाता पासबुक
• पासपोर्ट साइज़ फोटो
• 10वी कक्षा की मार्कशीट
• ड्राइविंग लाइसेंस
घटना | तिथि |
योजना का प्रशिक्षण तथा जागरूकता करना | 05 दिसंबर 2023 से लेकर 19 दिसंबर 2023 |
प्रखंडवार आवेदन की लास्ट डेट | 06 दिसंबर 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2023 |
जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रखंडवार तथा कोटिवार आवेदको के आधार पर वरीयता सूची निर्माण | 28 दिसंबर 2023 |
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तयार की गई वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन करना | 29 दिसंबर 2023 |
स्वीकृत लाभार्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची से जुड़ी जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए 3 दिनों की समय सीमा में समस्या दर्ज कराना | 02 जनवरी 2024 |
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन करना | 06 जनवरी 2024 |
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों को चयन पत्र का तामिला कराना | 08 जनवरी 2024 से लेकर 09 जनवरी 2024 |
बस कार्य के बाद चयनित लाभार्थी द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कराना | 08 जनवरी 2024 से लगातार |
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि CFS के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करना | आवेदन प्राप्त होने के बाद, 7 दिन के अंदर ही |
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana आधिकारिक वेबसाइट
आप इस वेबसाइट पर जाकर योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना की लॉन्च डेट (Launch Date) 23 नवंबर 2023 है। इसके बाद से ही योजना के लिए आवेदन प्रारम्भ हो गए हैं।
Last date – मुख्यमंत्री परिवहन योजना की लास्ट डेट 2024 में 27 दिसंबर है, इसलिए योजना में भाग लेने के लिए आपको इस तारीख से पहले ही आवेदन करना होगा। बिहार के निवासियों के लिए यह एक अच्छा अवसर है, इसलिए जल्दी करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
CM Prakhand Parivahan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन
1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. आधिकारिक वेबसाइट पर पहुँचने के बाद, “Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana” का ऑप्शन खोजें और उस पर क्लिक करें।
3. अब आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके “Register” करें।
4. आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी और फिर “Register” पर क्लिक करना होगा।
5. अब आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन करना होगा।
6. अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आएगा, और आपको सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
7. सभी जानकारी भरने के बाद, मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
8. अब आपको “Submit” पर क्लिक करके आवेदन प्रस्तुत कर देना है।
इस तरीके से आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
आज हमने हमारे इस आर्टिकल की सहायता से आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं:
0612-2547346
होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
FAQ
1. प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
उत्तर: प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमें बस खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
2. योजना के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर: योजना के लिए पात्र उम्र 18 वर्ष से अधिक, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस धारक, और आवश्यक दस्तावेज़ के साथ नागरिक होते हैं।
3. योजना के तहत अनुदान कितना है?
उत्तर: योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।
4. किस तारीख तक आवेदन किए जा सकते हैं?
उत्तर: योजना के लिए आवेदन दिसंबर 2023 के अंत तक किए जा सकते हैं।
5. योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: आप हेल्पलाइन नंबर 0612-2547346 पर कॉल करके योजना से जुड़ी किसी भी शिकायत या सवाल का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।